Guidelines for schools: शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।

मुख्य बातें
- स्कूलों को फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी
- राज्य अपनी जरूरतों के आधार पर स्कूलों को फिर से खोलने के लिए SOP तय करेंगे
- स्कूल खुलने के दो-तीन सप्ताह तक कोई परीक्षा नहीं होगी, उपस्थिति में भी छूट
नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से क्रमबद्ध तरीके से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए है। शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राज्य अपनी परिस्थितियों को देखते हुए और उचित सामंजस्य से निर्णय लें। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए फिजिकल/सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करनी होगी।
मंत्रालय ने कहा है कि छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों में जा सकते हैं। उपस्थिति में छूट दी जाएगी। छात्र स्कूल आने की बजाय ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प चुन सकते हैं। स्कूलों में मिड डे मिल बनाने और परोसने में सावधानियां बरती जाएं। NCERT के वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर का पालन किया जा सकता है।