बिहारनालंदा स्थित बिहारशरीफ कोर्ट ने सबसे कम दिनों में कोई फैसला सुनाकर इतिहास रच दिया है। कोर्ट ने केवल 9 कार्य दिवस में नाबालिग से रेप के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को किशोर को सजा सुनाई है। किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेन्द्र मिश्र ने 28 जनवरी को यह फैसला सुनाया है।
6 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आईपीसी और पोस्को एक्ट के तहत 3-3 साल की सजा सुनाई है। दोषी की ये सजाएं एक साथ चलेंगी। दोषी की उम्र 16 वर्ष में से 2 महीने कम है। इसलिए उसे पटना के स्पेशल होम में रखा जाएगा।
मामला- रेप की यह वारदात 26 जुलाई 2020 को हुई थी। जब बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी ,तभी दूर के रिश्ते में लगने वाला पड़ोसी चाचा उसे अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची सहमी हुई घर वापस आई और परिवार वालों को आपबीती सुनाई। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने आरोपी को पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया।