राज्य सरकार ने धान खरीद नीति जारी की 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद करने का लक्ष्य विशेष संवाददाता राज्य मुख्यालय प्रदेश में धान की सरकारी खरीद 25 सितम्बर से शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 के लिए धान खरीद नीति जारी कर दी है। धान खरीद नीति के तहत लखीमपुरखीरी के अलावा बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी तथा चित्रकूट मण्डलों में धान खरीद की अवधि 25 सितम्बर से 31 जनवरी तक होगी।
लखनऊ मण्डल में रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर व हरदोई तथा कानपुर, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं इलाहाबाद मण्डलों में एक नवम्बर से 28 फरवरी तक धान की खरीद की जाएगी। धान खरीद केन्द्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खरीद केन्द्र के खुलने एवं बन्द करने के समय में आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे। रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़ कर शेष कार्य दिवसों में धान केन्द्र खुले रहेंगे।
इस बार 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। खरीद केन्द्रों का निर्धारण एवं चयन जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि किसान को अपना धान बेचने के लिए 8 किमी से ज्यादा दूरी न तय करनी पड़े। 100 मीट्रिक टन से कम खरीद की सम्भावना वाले क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर अधिकतम एक केन्द्र ही खोला जाए। उन क्षेत्रों में खरीद केन्द्र ज्यादा स्थापित किए जाएं, जहां धान की अच्छी आवक होती है। धान खरीद केन्द्र पर बैनर के माध्यम से धान का समर्थन मूल्य, शिकायतों का पंजीकरण टोल फ्री नं. 18001800150, खरीद केन्द्र प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर, उप जिलाधिकारी का मोबाइल नंबर, जिला खाद्य विपणन अधिकारी का मोबाइल नंबर व सम्बन्धित बैंक का नाम, जहां से भुगतान लेना है, आदि सूचनाएं अंकित की जाएंगी।